नई दिल्ली, जून 14 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने आस्ट्रेलिया में वर्ष 2003 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को पहचान की गलती मानते हुए आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने यह फैसला फारेंसिक रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट मेल न खाने के आधार पर सुनाया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणव जोशी की अदालत ने आदेश में 37 वर्षीय मोहम्मद बशीरुद्दीन को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी गलत पहचान के चलते हुई थी। अदालत ने कहा कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की रिपोर्ट सीलबंद अवस्था में प्राप्त हुई। अदालत में खोली गई रिपोर्ट के अनुसार 17 मई को गिरफ्तार मोहम्मद बशीरुद्दीन के फिंगरप्रिंट उस भगोड़े अपराधी से मेल नहीं खाते, जिसकी तलाश की जा रही थी। ---- यह है पूरा मामला यह मामला 29 जून, 2003 का ह...