पीलीभीत, दिसम्बर 20 -- पीलीभीत। किशोरी को बुरी नियत से पकड़ने का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने पांच हजार रुपए जुर्माना सहित तीन साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला कलां निवासी एक महिला वे गजरौला पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात जुलाई 2017 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री गोबर डालने गई थी। वहां पर गांव निवासी हरिओम ने बुरी नियत से उसकी पुत्री तो पकड़ने लगा। उसके मना करने पर गाली देने लगा। उसने घर आकर पूरी बात बताई। शिकायत करने पर वादनी के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए अर्थ दण्ड सहित सजा सुनाई।
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