नई दिल्ली, जनवरी 5 -- नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी में गलत दिशा से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 281 के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा बीते कुछ दिनों में ऐसी दो एफआईआर चाणक्य पुरी एवं दिल्ली कैंट थाने में दर्ज की गई हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और छह माह की जेल या दोनों सजा मिल सकती है। गलत दिशा से गाड़ी चलाने की घटनाएं रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार बीते 31 दिसंबर को चाणक्यपुरी स्थित सम्राट होटल के समीप एक केन्द्रीय मंत्री का काफिला जाने के दौरान बाइक सवार तीन युवक गलत दिशा से जा रहे थे। इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा इसे लेकर चाणक्यपुरी थाने मे...