गिरडीह, जुलाई 23 -- गिरिडीह। गलत तरीके से गिरफ्तारी पर अदालत ने अनुसंधानकर्ता को कारणपृच्छा किया है। यह मामला नगर थाना से संबंधित है। नगर थाना के पुलिस अधिकारी सह अनुसंधानकर्ता ने संगीन अपराधों को छोड़कर छोटे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। दरअसल नगर पुलिस ने एक छोटे मामले में नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत में आरोपी और उसके अधिवक्ता ने बताया कि उसे पुलिस ने एक नोटिस दिया था जिसका जवाब उसने पोस्टल से और मेल से दिया था जबकि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किये जाने से पहले तीन बार अलग-अलग तारीख में नोटिस दिए जाने का नियम बनाया गया था। पुलिस साधारण मामले में गिरफ्तारी से पूर्व नियम का पालन नहीं किया है। इस पर सीजेएम की अदालत ने अनुसंधानकर्ता को ...
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