लखनऊ, अगस्त 2 -- लखनऊ, सौरभ शुक्ल। चालकों के वेश में घूम रहे हैवानों पर लगाम कसने के लिए पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी वेबसाइट पर अगर ई-रिक्शा और आटो-टेम्पो चालक व मालिक ने सत्यापन प्रक्रिया में गलत जानकारी दो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कूट रचित दस्तावेज तैयार किया तो उन्हें जेल भी जाना होगा। क्योंकि विवरण का पुलिस खुद थाने से लेकर उनके पते तक सत्यापन कराएगी। सही पाए जाने पर ही चालकों को क्यूआर कोड जारी किया जाएगा। चालक और मालिकों को 31 अगस्त तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एक सितंबर से प्रोजेक्ट सेफ राइड के तहत शहर में वही आटो और ई-रिक्शा चलेंगे जिन पर सत्यापन के बाद क्यूआर कोड लगा हो। http://lucknowpolice.up.gov.in/erickshaw रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करानी होगी। 50 से अधिक अपराधिक वारदात शहर में आटो चालक के वेश में घू...