बुलंदशहर, मार्च 15 -- एक महिला ने चेक बाउंस के परिवाद के मामले में गैर जमानती वारंट होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को गलत चैक दे दिया। आरोप है कि जिस बैंक का चैक दिया गया, उसका पहले ही किसी अन्य बैंक में विलय हो चुका है। ऐसे में बैंक ने पुराना चैक लेने से इंकार कर दिया। नगर पुलिस ने सीजेएम न्यायालय के आदेश पर गलत चैक देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में शिकारपुर के गांव जमालपुर निवासी संजीव कुमार पुत्र मीर सिंह ने सीजेएम न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके दूसरे पक्ष की सुभ्रा पाण्डे पत्नी आशुतोष पाण्डे निवासी देवीपुरा द्वितीय(कोतवाली नगर) पर 2.75 लाख रुपये थे, जिसके संबंध में सुभ्रा पाण्डे ने 13मार्च 2019 को एक चैक दिया, जो खाते में पर्याप्त धन न होने के चलते बाउंस हो गय...