नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने गलत कारावास वाले पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने संबंधी अनुरोध को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर केन्द्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। याचिका में गलत कारावास के कारण सलाखों के पीछे रहे लोगों को बरी किए जाने के बाद उनके लिए मुआवजे और पुनर्वास की एक व्यापक राष्ट्रीय रूपरेखा बनाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष जवाहरलाल शर्मा की ओर से दायर याचिका में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों को संक्षेप में सुना। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए उनसे अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह क...
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