हरदोई, नवम्बर 7 -- हरदोई। जिला पंचायत हरदोई के वार्ड संख्या 30 (बावन चतुर्थ) से सदस्य रहे विशाल सेठ की जिला पंचायत सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल की स्वीकृति से यह कार्रवाई उन्हें अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 504, 506 और 507 के अंतर्गत दोषसिद्ध होने एवं पांच वर्ष की सजा सुनाने के बाद की गई। अधिशासी अधिकारी ने बताया जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता नैतिक अधमता के आधार पर की गई है। राज्यपाल द्वारा जारी पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत नैतिक अधमता के आधार पर सदस्यता समाप्त करने की दी गई स्वीकृति के साथ ही अंतर्गत विशाल सेठ की सदस्यता समाप्त कर दी गई। प्रमुख सचिव पंचायत की ओर से जारी आदेश के आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त कर बावन चतुर्थ जिला पंचायत क्षेत्र की सीट स्वतः रिक्त घोषित हो गई है। आदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को अग्रिम क...
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