गोरखपुर, अप्रैल 24 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। जिलाधिकारी के अनुमोदन से जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के सभी राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। साथ ही सभी कोचिंग संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं संचालित न करें। अपर जिलाधिकारी विनीत कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में विद्यालयों को शुद्ध पेयजल, ओआरएस पैकेट, दवाएं और हवादार कक्षों की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगाई गई है और किसी भी छात्र की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल प्राथमिक उपचार देने के निर्देश हैं।
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