अलीगढ़, जनवरी 28 -- - जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिए आदेश अलीगढ़ : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गर्भवती महिला फरहत मुर्तजा और उसके बच्चे की मौत के मामले में डाक्टर जीके जुनेजा को लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने डाक्टर पर 50.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। सासनीगेट क्षेत्र के सराय सुल्तानी निवासी मुहम्मद मुर्तजा ने इस प्रकरण में वाद दायर किया था। इसमें बताया कि मुहम्मद मुर्तजा ने अपनी पत्नी को 17 जनवरी 2009 को हाथरस अड्डा स्थित जुनेजा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उनकी आठ माह की गर्भवती पत्नी को पेट दर्द के लिए दवा और इंजेक्शन दिया गया। दर्द बढ़ने पर 19 जनवरी को अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें बच्चे का मूवमेंट बंद होने की जानकारी मिली। अगले दिन मुर्तजा पत्नी को अन्य निजी अस्पताल में ले गए, ज...