बांदा, अगस्त 13 -- बांदा। संवाददाता गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोतवाली देहात के गुरेह गांव निवासी गयाप्रसाद यादव ने थाना बबेरू में 17 नवंबर 2021 को केस दर्ज कराया। बताया कि अपनी 25 वर्षीय बेटी सीमा यादव की शादी 14 मई 2019 को अमर यादव निवासी टोलाकला थाना बबेरू के साथ की थी। क्षमता के अनुरूप दान दहेज दिया था। जब वह ससुराल से वापस अपने मायके आयी तो उसने अपनी मां से बताया कि पति अमर यादव, सास कलिया, ससुर चुनकौना, ननद सीमा यादव दहेज कम मिलने को लेकर प्रताड़ित करती हैं। 10 नवंबर 2021 को अपराह्न तीन बजे सभी ससुरालीजनों ने एकराय होकर फां...