शाहजहांपुर, मई 1 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। गर्भवती महिला की हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। उक्त मुकदमा पहले दहेज हत्या की धारा में दर्ज किया गया था, जिसमें पति और ससुर को पुलिस ने आरोपी बनाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामला दहेज हत्या के बजाए साजिशन हत्या का माना गया।डीजीसी अनुज कुमार सिंह के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने केवल पति को दोषी पाया, उसे ही सजा सुनाई। कथानक के अनुसार, राम रजिस्ट्रार सिंह ने परौर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी बेटी चम्पा यादव उर्फ राधा का विवाह 21 जून 2018 को मनोज कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम डम्मर नगला थाना परौर, जिला शाहजहांपुर के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के किया था। विवाह ...
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