संतकबीरनगर, जुलाई 27 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। गर्भपात व दुष्कर्म करने के आरोपी देवर व सास के विरुद्ध सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा को मामले की विवेचना करने का भी आदेश दिया। मामले में पीड़िता ने देवर धर्मेन्द्र पर दुष्कर्म करने तथा सास सुभावती देवी पर गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अधिवक्ता दिनेश चन्द्र राय ने बताया कि मामला बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता ने कोर्ट में आवेदन दिया। उसका आरोप है कि पति शराबी प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा हमेशा शराब पीकर मानसिक रूप से विक्षिप्त रहते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके देवर ने धर्मेन्द्र पुत्र बीजू जबरदस्ती उसके साथ अनेक बार शारीरिक संबंध बनाया। ...