बदायूं, अप्रैल 6 -- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने गर्दन पर छुरी रखकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए, उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख तीन हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र वर्मा व प्रदीप भारती के अनुसार वादी ने थाना मूसाझाग में 10 जून 2024 को इस आशय की तहरीर दी कि 8 जून 2024 को दिन में करीब एक बजे उसका लड़का आयु नौ वर्ष गांव के मुनेंद्र उर्फ खान सहाय की दुकान पर टॉफी लेने गया था। आरोपी ने उनके लड़के से कमरे से मोबाइल लाने को कहा। जैसे ही उक्त लड़का कमरे में घुसा वैसे ही मुनेंद्र ने दरवाजा बंद करके पीड़ित के हाथ व मुंह बांधकर उसके साथ गलत काम किया। पीड़ित डरा व सहमा देखकर 9 जून 2024 को उससे पूछा तो उसने उक्त घटना के बारे में बताया कि दुकानदार न...