दिल्ली, मई 27 -- पत्नी के कत्ल के मामले में अदालत पहुंचे पति को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। पति ने बचने के लिए अपनी गरीबी का सराहा लिया तो अदालत ने साफ कहा कि गरीबी कोई सुरक्षा कवच नहीं है। कोर्ट ने 2014 में अपनी पत्नी को आग लगाकर हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियां,नरम करने वाली परिस्थितियों से अधिक थीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि,यह मामला दुर्लभतम मामलों (Rarest of Rare Doctrine) की श्रेणी में नहीं आता,जिसके लिए मृत्युदंड दिया जा सके। अदालत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराए गए गिरिराज किशोर भारद्वाज उर्फ श्याम नागा की सज़ा की मात्रा पर दलीलें सुन रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा कि स...