पटना, नवम्बर 4 -- पटना सिविल कोर्ट स्थित एटीएस की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिजीत कुमार ने मंगलवार को आरोपित गुलाम सरवर खान और सना खान उर्फ शहनशाह खान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इनपर देश विरोधी गतिविधि चलाने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। अदालत ने बेऊर जेल अधीक्षक को इन दोनों आरोपितों को रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, गया जी से 2017 में गिरफ्तार तीन आरोपितों में एक को जालसाजी के मामले में दोषी पाया गया है। विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एटीएस की अभियोजन शाखा ने दोनों आरोपित के खिलाफ लगाए गए एक भी आरोप को साबित करने विफल रही। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस कांड के तीनों आरोपित गुलाम सरवर खान, सना खान उर्फ शहनशाह और तौसिफ पठान खान के खिलाफ देश विरोधी गतिविधि (यूएपीए एक्ट) का आरोप साबित नहीं कर पायी। विशेष अदालत ने ती...