फतेहपुर, नवम्बर 12 -- फतेहपुर। असोथर ब्लाक के ललौली ग्राम पंचायत में 3.83 करोड़ के गबन के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय की अदालत ने बुधवार ग्राम पंचायत अधिकारी की अग्रिम जमानत और प्रधान के सगे भाई व चाचा की रेगुलर जमानत याचिका खारिज कर दी। सचिव ने आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है। बता दें कि ललौली ग्राम पंचायत के सदस्य मेंहदी हसन समेत सदस्यों ने विकास के लिए शासन से भेजे गए 5.85 करोड़ के सापेक्ष विकास में ग्राम प्रधान शमीम पर 3.83 करोड़ गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में दो जेई (रामशीष यादव व हरिकेश सिंह गौतम), तीन सचिव (अनूप सिंह, अंकित सिंह व रवीन्द्र सिंह) और दो फर्म संचालकों को नाम प्रकाश में लाते हुए प्रधान के सगे भाई रज्जब अली (सोनी टेडर्स फर्म संचालक) और चाचा उमरअली (सोनू ...