रांची, जुलाई 7 -- रांची, संवाददाता। आपराधिक षडयंत्र कर विवेकानंद विद्या मंदिर का खाता अवैध रूप से खोलकर रुपए का गबन एवं जालसाजी मामले में संलिप्त इटकी के नेताजी सुभाषनगर निवासी प्राचार्या किरण द्विवेदी और रेडियम रोड निवासी अध्यक्ष काशी नाथ मुखर्जी को अदालत से झटका लगा है। दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात दोनों की याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से एपीपी मनोज कुमार सिंह ने दोनों की याचिका का विरोध करते हुए बहस की थी। आरोप है कि रामकृष्ण सेवा संघ के अध्यक्ष पद से हटने के बावजूद स्वघोषित अध्यक्ष रहते हुए अवैध तरीके से बैंक में खाता खोलवाया और रुपए का गबन किया। इसमें किरण द्विवेदी ने सहयोग किया था। जबकि, एचडीएसफी बैंक मैनेजर आदित्य भूषण पांडेय को अग्रिम ...