मुजफ्फरपुर, जुलाई 16 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पियर थाना क्षेत्र के राजकीय औषधालय सकरी में 1992 में 55 हजार रुपये गबन करने के दोषी तत्कालीन फार्मासिस्ट विश्वनाथ राय को कोर्ट ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 20 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वह वैशाली जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव का रहने वाला है। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ अनीश सिंह ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया। उसके विरुद्ध तत्कालीन जिला कोषागार पदाधिकारी युगल किशोर ने नगर थाने में 1992 में एफआईआर दर्ज कराई थी। विश्वनाथ तब पियर के राजकीय औषधालय सकरी में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत था। वह औषधालय का विपत्र भुनाने के लिए संदेश वाहक के रूप में भी काम करता था। वह अधिकारियों के फर्ज...