मऊ, नवम्बर 4 -- मऊ, संवाददाता। मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत गबन के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बालमुकुंद ने खारिज कर दिया। घटना 14 अक्टूबर 2025 की है। मामले में प्राथमिकी अजय दुबे ने थाना मधुबन में दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि उसने 7 अक्टूबर 2025 को ट्रेलर पर 3050 कार्टून रिफाइंड तेल लोड कर झारखंड भेजा था। इस बीच उसे सूचना मिला कि मधुबन थाना क्षेत्र के सुग्गी चौरी में सामान पकड़ा गया। मामले में अभियोजन की तरफ से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी जगदीश की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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