बरेली, नवम्बर 26 -- बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसी शिकायतों देखते हुए मुख्यालय ने शुल्क लेने पर रोक लगाते हुए जिला गन्ना अधिकारियों से क्रय केंद्रों और चीनी मिलों में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गन्ना विकास विभाग ने कहा है कि गन्ना क्रय केंद्रों, अनुबंधित ट्रांसपोर्टर एवं चीनी मिल प्रबंधन को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं। यदि किसानों से लोडिंग एवं अनलोडिंग के नाम शुल्क की शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। अनुबंधित ट्रांसपोर्टर और चीनी मिल अध्यासी को जिम्मेदार माना जाएगा। सहायक चीनी आयुक्त, उप आयुक्त और जिला गन्ना अधिकारी नियमित क्रय केंद्रों और चीनी मिलों के गेट पर निरीक्षण करेंगे। अगर जांच में आरोप सही पाया जाता है तो अनुबंधित ट्रांसपोर्टर और संबंधित चीनी मिल अध्यासी जिम्मेदार...