लखनऊ, जुलाई 19 -- गन्ना आयुक्त के दिशा-निर्देश जारी -गन्ना मूल्य भुगतान हे हेतु फैक्ट्री के किया कलापों पर अथवा स्वामित्वाधिकारी का भी उत्तरदायित्व होगा निर्धारित -फैक्ट्री अध्यासी तब तक समझा जायेगा, जब तक कि उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाए अध्यासियों की जमानत राशि के रूप में रू. 1,00,000/- सरकारी प्रतिभूति या डाकखाने में जमा करना होगा अनिवार्य । लखनऊ। विशेष संवाददाता। प्रदेश के गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने गन्ना मिल के स्वामित्व के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब गन्ना मिल संचालक गन्ना मूल्य भुगतान का अधिकार न होने का बहाना नहीं बना सकेंगे। प्रमोद कुमार उपाध्याय ने शनिवार को बताया कि किसानों के हित में त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किये जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उ.प्र. गन्ना (...