रांची, नवम्बर 28 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में वाहनों की गति सीमा तय नहीं होने के कारण जिलों में दर्ज केस में अभियोजन प्रस्ताव समर्पित नहीं हो पा रहा। राज्य पुलिस की सड़क सुरक्षा कोषांग की समीक्षा में यह बात उठी। इस पर राज्य पुलिस के सड़क सुरक्षा कोषांग के डीआईजी धनंजय कुमार सिंह ने संयुक्त परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पथ में गति सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण या फिर गति सीमा के बजट नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण एमवी एक्ट के तहत ओवर स्पीडिंग की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिलावार और सड़क के हिसाब से गति सीमा तय करें सड़क सुरक्षा कोषांग के डीआईजी ने लिखा है कि परिवहन विभाग जिलावार गतिसीमा का निर्धारण करे। जिलों में स्टेट हाइवे, नेशनल हाईवे, आउट डिस्ट्रिक्ट रोड, मिडिल डिस्ट्रिक्ट रोड के नाम के साथ उ...
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