गोरखपुर, जुलाई 5 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। जंगल सिकरी उर्फ खोराबार और खोराबार उर्फ सूबा बाजार की अधिग्रहीत भूमि के 242 काश्तकारों को मिलने वाला 56.13 करोड़ रुपये का बढ़ा मुआवजा गणना चार्ट के अभाव में अटका हुआ है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की राशि तय होने के बावजूद भुगतान नहीं हो पा रहा है। जीडीए को लारा कोर्ट की ओर से इसके लिए नोटिस भी भेजा गया है। दो दशक पूर्व जंगल सिकरी उर्फ खोराबार और खोराबार उर्फ सूबा बाजार में 29.28 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित हुई। तब विकास प्राधिकरण ने 16.43 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया। लेकिन मुआवजे से असंतुष्ट काश्तकार लारा कोर्ट चले गए। लारा कोर्ट ने 29 जनवरी को मुआवजे को लेकर निर्णय ले लिया। कोर्ट ने काश्तकारों की जमीनों पर प्राधिकरण के कब्जे वाली तिथि से 15 फीसदी ...
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