उरई, दिसम्बर 30 -- उरई। नव वर्ष, हजरत अली का जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर शान्ति व्यवस्था के लिए धारा-163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही शान्ति व्यवस्था को कायम रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है।जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि शासकीय अस्पतालों में 24 घण्टे जीवन रक्षा से सम्बन्धित दबाओं का स्टाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखा जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका तुरन्त उपयोग किया जा सके। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा-अर्चना, विश्राम व भोजन आदि के समय मार्गों के किनारे लगाये गये शिविरों से यातायात प्रभावित होने या दुर्घटना होने की सम्भावना के प्रति ...
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