पलामू, जनवरी 6 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश राज कुमार मिश्रा की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए 18-18 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को डेढ़-डेढ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। तीनों दोषी, गढ़वा जिले के रहने वाले हैं। नगर ऊंटरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरिया निवासी संजीव पाल, पुरैनी निवासी आशीष कुमार तथा नगर ऊंटरी निवासी राकेश कुमार गुप्ता को 7 जून 2029 को गांजा की तस्करी करते पकड़ा गया था। अभियोजन के अनुसार 7 जून 2019 को करीब 8 बजे तीनों आरोपी झारखंड में पंजीकृत सफे...