नई दिल्ली, अगस्त 20 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 'यदि सड़क गड्ढों से भरी हो तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) या इसके ठेकेदार यात्रियों को टोल देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ एनएचएआई की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सड़क की खराब स्थिति के कारण त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा में एनएच-544 पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है, जिसमें कहा गया था कि टोल चुकाने वाला नागरिकों को अच्छी सड़कों की मांग करने का अधिकार है और यदि उस अधिकार की रक्षा नहीं की जाती है, तो एनएचएआई या उसके प्रतिनिधि टोल नहीं वसूल सकते। अपने फैसले मे...
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