हापुड़, मार्च 18 -- सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव कुराना में वर्ष 2014 में हुई गजपाल सिंह की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मुकदमें में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा इस मुकदमें के अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त करार दिया है। एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव कुराना निवासी पंकज ने सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके चाचा गजपाल सिंह 30 अगस्त 2014 को अपने घर पर थे। तभी विक्रांत उर्फ कप्तान उसके घर पर आया और उसके चाचा गजपाल सिंह को अपने साथ अपने चाचा ईश्वर की ट्यूववैल पर नहाने के लिए ल...