चित्रकूट, अक्टूबर 27 -- चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद की अदालत ने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी अमित सिंह निवासी रिवारी थाना पनवार रीवा मप्र व बाबा तिवारी उर्फ अतुल निवासी छिवलहा थाना मऊ को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल चित्रकूट। मऊ थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के सामने हाईवे में सोमवार को सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार विष्णु व उसकी पत्नी संगीता निवासी रामनगर गंभीर रुप से घायल हो गए। दोनो को सीएचसी मऊ में दाखिल कराया गया है। पुलिस टीम ने सात जुआरियों को दबोचा चित्रकूट। मानिकपुर थाने के एसआई कन्हैया बक्स सिंह ने छापेमारी कर सात जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इन...