भागलपुर, जनवरी 28 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को पीरपैंती में गंगा दियारा की जमीन (गंगबरार) की खेतिहर भूमि पर सरकारी कब्जे के प्रयास को गलत बताकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की अदालत ने फिलहाल यथास्थिति रखने को कहा है। साथ ही सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। रिट संख्या सीडब्ल्यूजेसी 829/25 में रैयत त्रिभुवन सिंह ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वरीय अधिवक्ता शिव शंकर चौबे ने बताया कि विवादित मामला गंगा दियारा सर्वे 1965 के रैयत त्रिभुवन सिंह पिता स्व. हरदेव सिंह ग्राम पकड़िया का है। उनकी खेतिहर भूमि मानिकपुर मौजा थाना 84 अंचल पीरपैंती में है। पूर्व में कोर्ट के आदेश के बाद जमाबंदी कायम की गई थी और भूमि को रैयती घोषित किया गया था। इस भूमि की पुरानी जमाबंदी गायब कर रैय...
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