गोरखपुर, फरवरी 21 -- गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने खोराबार थाना क्षेत्र के लहसड़ी टोला भागलपुर निवासी अभियुक्त शैलेन्द्र साहनी, अजीत सिंह,लक्ष्मी साहनी, सूर्यकांत, महेंद्र साहनी, किशन सिंह व जुलुम सिंह को आजीवन कारावास एवं अभियुक्त शैलेन्द्र साहनी को 40 हजार पांच सौ रुपए व अन्य अभियुक्तों को 35 हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविन्द्र यादव एवं धर्मेंद्र मिश्रा का कहना था कि वादिनी राजकुमारी देवी उर्फ गुड्डी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि 5 मई 2019 को गांव के रामप्रसाद की लड़की की शादी थी। बच्चों को लेकर कहासुनी हुई तो वहां उपस्थित बुजुर्गों ने समझा कर भेज दिया। कुछ देर बाद अभियुक्तगण असलहा लेकर ललकारते...
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