बस्ती, सितम्बर 14 -- बस्ती, निज संवाददाता। अल्पसंख्यक संस्था खैर इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड 21 शिक्षकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट प्रयागराज ने निरस्त कर दिया है। नियुक्ति के बाद डीआईओएस कार्यालय से इसका वित्तीय अनुमोदन नहीं मिला था। बाद में डीआईओएस ने प्रबंधन के प्रस्ताव को ही निरस्त कर दिया। डीआईओएस के इस आदेश के खिलाफ नियुक्त हुए कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट की ओर से नियुक्ति को निरस्त कर दिए जाने के बाद वेतन की आस में पढ़ा रहे नियुक्त शिक्षकों में हलचल मच गई है। प्रबंधक हमीदुल्लाह खान उर्फ बब्बू खान का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में जल्द ही याचिका दाखिल होगी। हमें उम्मीद है कि शिक्षकों को न्याय मिलेगा। खैर कॉलेज में प्रबंधकीय विवाद के कारण लंबे समय से भर्ती नहीं होने से वहां एक प्रधानाचार्य, एक प्रवक्ता व 29 सहाय...
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