जमशेदपुर, दिसम्बर 27 -- देश में खेल प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और खिलाड़ी केंद्रित बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत अब खेल महासंघों और उनसे जुड़ी राज्य इकाइयों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राष्ट्रीय फेडरेशन या राज्य एसोसिएशन में पदाधिकारियों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। अब तक कई खेल महासंघ और एसोसिएशन 20 से 25 या उससे अधिक पदाधिकारी बना लेते थे, लेकिन नए कानून के तहत इस पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल महासंघों के आगामी चुनाव 31 दिसंबर 2026 तक स्थगित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 को 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी मधुकांत पाठक के अनुसार अभी इसके इम्प्ली...