नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बधिर खिलाड़ियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार-2025 के लिए उपयुक्त मानदंड जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि वर्तमान नीति पैरा-खिलाड़ियों की तुलना में बधिर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करती है, जो दिव्यांग अधिनियम का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि किसी भी दिव्यांगता वर्ग में भेदभाव असंवैधानिक है और मौजूदा नियम बधिर खिलाड़ियों को आवेदन का अवसर ही नहीं देते। कोर्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर से आगे बढ़ाने का भी आदेश दिया था, ताकि बधिर खिलाड़ी आवेदन कर सकें। यह फैसला प्रसिद्ध बधिर पहलवान और डेफलिंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता वीरेंद्र सिंह और एक अन्य बधिर खिलाड़ी की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने कहा था कि उन्हें पैरा-एथलीटों की तरह समान अवसर म...