नई दिल्ली, जुलाई 3 -- खेल महासंघों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में 'राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक' पेश करने की तैयारी में है। यह विधेयक देश में पहली बार एक खेल नियामक संस्था के गठन का प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेल संगठनों के कामकाज की निगरानी करेगी। इस विधेयक का उद्देश्य एक स्वतंत्र खेल नियामक की स्थापना करना और सभी खेल महासंघों को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे में लाना है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विधेयक में भारतीय खेल नियामक निकाय बनाने, खेल महासंघों को RTI के दायरे में लाने और एथलीट आयोग व अपीलीय खेल न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने नई खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसमें खेल महासं...