नई दिल्ली, जुलाई 14 -- बिहार क्रिकेट संघ को हाईकोर्ट से मिली राहत पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। एकलपीठ ने 5 अगस्त, 2024 के आदेश में सेवानिवृत्त जिला जज नवल किशोर सिंह को लोकपाल की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए कार्य करने से रोक दिया था और नए लोकपाल की नियुक्ति कर दी थी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बीसीए और नवल किशोर सिंह की अपील पर सुनवाई के बाद फैसले में कहा कि बीसीए से जुड़े आंतरिक विवादों का समाधान संघ के संविधान और नियमों के तहत होना चाहिए न कि न्यायिक हस्तक्षेप कर विवाद का निपटारा किया जाए। आदित्य प्रकाश वर्मा ने भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर केस किया था। ...