बस्ती, अक्टूबर 27 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिले में धान की कटाई चल रही है। खेतों में पराली नहीं जलाया जाए, इसके लिए प्रयास शुरू हो गया है, क्योंकि खेत में पराली जलाना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। पराली खेत में न जलाते हुए इसको नष्ट करने के लिए थोड़ा उपाय किया जाना चाहिए। यह अपील उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम ने कही। डीडी कृषि अशोक कुमार गौतम ने बताया कि एनजीटी की धारा 24 व 26 के अनुसार पांच एकड़ तक पराली चलाने पर पांच हजार, पांच एकड़ तक 10 हजार तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में पराली जलाने पर तीन हजार रुपया अर्थदंड लगेगा। यह अर्थदंड पहली बार जलाने पर लगेगा। घटना की पुनरावृत्ति होने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। डीडी कृषि ने किसानों से अपील किया कि कम्बाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई करते समय उसके सहयोगी यंत्र स...