हरदोई, सितम्बर 27 -- हरदोई। जिला प्रशासन ने खेतों पर पराली जलाने वाले किसानों के लिए चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत खेतों में पराली जलाने वाले किसानों से 30 हजार तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। उपनिदेशक कृषि सतीश कुमार पांडे ने बताया कि अधिकांश किसान खेतों में धान काटने के बाद पराली जला देते हैं, जबकि एनजीटी एवं सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए खेतों में पराली एवं फसल अवशेषों को जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को कस्टम हॉयरिंग सेंटर एवं फार्म मशीन बैंक उपलब्ध करवाए गए हैं। किसानों को वर्मी कंपोस्ट गड्ढे बनवाकर खाद बनाने के लिए डिकंपोजर उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों से खेतों में पराली जलाने की बजाए पशु आश्रय स्थलों में दान करने की...
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