बदायूं, सितम्बर 27 -- बदायूं, विधि संवाददता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी के साथ खेत में बलात्कार करने के आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माने की धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में देने को कहा। पहले पुलिस ने छेड़छाड़ में मामला दर्ज किया, परन्तु पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में बलात्कार की पुष्टि की। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना दातागंज में 28 नवंबर 2017 को किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह राजगिरी का काम पर गया था। खेत पर उसका साला आलू की निराई कर रहा था। उसकी बेटी अपने मामा को खाना देने जा रही थी। रास्ते में छोटेलाल पुत्र ननकू निवासी ग्राम पैरहा थाना दा...