आगरा, अक्टूबर 24 -- दीपावली के बाद पूरा शहर प्रदूषण का दंश झेल रहा है। ऐसे में अब खेतों में अवशेष जलाने पर रोक लगा दी गई है। उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने किसानों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। स्पष्ट कहा है कि अवशेष जलाने की सूचना सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त होती है। टीटीजेड के नियमानुसार दो एकड़ से कम क्षेत्र में ढाई हजार, दो से पांच हेक्टेयर में पांच हजार और पांच हेक्टेयर से अधिक के लिए 15 हजार रुपये तक जुर्माना है। इसके साथ ही मृदा का स्वास्थ्य भी खराब होता है। उन्होंने बताया कि जनपद में 10 हजार हेक्टेयर के करीब धान की फसल होती है। ऐसे में कंबाइन हार्वेस्टर संचालक की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शासन के निर्देशानुसार वे कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस का प्रयोग से ही धान की कटाई करें। यदि उनके कंबाइन में सुपर एसएमएस नहीं है। व...