भदोही, अक्टूबर 31 -- ज्ञानपुर, संवाददाता। धान फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने वालों के खिलाफ अब जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने वालों से निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। उप कृषि निदेशक डा. अश्वनी कुमार ने बताया कि खेत रकबा के हिसाब से कृषकों से जुर्माने की वसूली पराली जलाने पर होगी। बताया कि खेत का रकबा दो एकड़ से कम है तो दस हजार। दो से पांच एकड़ है तो 15 हजार एवं पांच एकड़ खेत का रकबा है तो 30 हजार रुपया तक जुर्माने की वूसली हो सकती है। खेत में पराली जलाए जाने से मिट्टी की मृदा शक्ति प्रभावित होती है। बताया कि खेत में पराली जलाने वालों पर अब मुकदमा नहीं होगा बल्कि जुर्माना वसूली की जाएगी। एक हेक्टेयर खेत में पराली जलाने की पुष्टि हुई तो पांच से दस हजार रुपये तक जुर्माना होगी। फसल जलने से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए विशेष अभ...
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