प्रयागराज, अप्रैल 11 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। खून का सौदा करने के आरोपी डॉ. मुकेश टंडन और डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता समेत तीन आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि मामले का मुख्य आरोपित जिससे ब्लड बैग बरामद हुए थे उसके अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने उसकी पत्रावली अलग कर दी है। मामला 2010 का है जब कीडगंज थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसने बताया था कि वह गरीबों को कुछ पैसे देकर उनका खून निकाल लेता है और फिर उसे अच्छे दाम पर डॉक्टर को बेचता है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी कहानी को साबित करने में असफल रही है नतीजतन आरोपितों को दोष मुक्त होने के योग्य हैं। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कुमारी अनीता प्रथम ने आरोपितों के अधिवक्ताओं प्रमोद सिंह नीरज, विजेंद्र सोनकर, शनि शुक्ला, बलवंत सिंह एवं लोक अभियोजक के विस्तृत तर्कों को सुनन...