मुजफ्फरपुर, मई 6 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के पमरिया टोला की पांच वर्षीया खुशी कुमारी के अपहरण मामले में समय से पहले सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। खुशी के पिता राजन साह ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने को लेकर सोमवार को राजन साह के अधिवक्ता ओमप्रकाश ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सीबीआई की ओर से जांच से संबंधित दाखिल किए गए प्रगति प्रतिवेदन व अन्य कागजात की सत्यापित प्रति याचिका से साथ संलग्न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इस निर्देश के आलोक में जल्द ही सत्यापित प्रति हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। सीबीआई व अन्य के विरुद्ध दाखिल किया गया अवमाननावाद : राजन साह के अधिवक्ता ओ...