सहरसा, फरवरी 13 -- सहरसा, नगर संवाददाता। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम ने अब सख्त रूख अख्तियार कर लिया है।शहर को ओडीएफ प्लस प्लस रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाने और गंदगी पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार के सख्त निर्देश के बाद नगर निगम अब शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या गलियों में खुले में शौच या पेशाब करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना वसूली करेगी। नगर निगम द्वारा आधिकारिक सूचना प्रकाशित कर शहरवासियों से आगामी सात दिनों के भीतर इस नियम पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।नगर निगम सहरसा क्षेत्रान्तर्गत खुले में शौच एवं मूत्र करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा कृत्य करते पाये जाने पर अधिकतम पांच सौ रुपये तक का आर्थिक दण्ड भी वसूला जा सकता है। पूर्व में नगर निगम सहरसा क्षेत्र अन्तर्गत सभी 46 वार...
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