फरीदाबाद, जनवरी 13 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी आदेश के बाद खुले में ठोस कचरा फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसके तहत सड़कों, नदियों, जल निकायों, नालों, तालाबों, पंचायत एवं राजस्व भूमि, पीडब्ल्यूडी तथा अन्य सभी सरकारी भूमि पर कचरा फेंकना अब अपराध की श्रेणी में होगा। पहली बार में ठोस कचरा खुले में फेंकने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा और उसके बाद यह राशि दो गुना कर दी जाएगी। एनजीटी ने खुले में कचरा फेंकने को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा माना है। इससे न केवल भूमि, जल और वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके चलते एनजीट...
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