पटना, जून 2 -- अपनी जगह किसी दूसरे छात्रों से परीक्षा दिलाने के मामले में सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को फिलहाल पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और आर्यभट् ज्ञान विवि को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 4 जून से होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकलपीठ ने अरविंद कुमार मेहता की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आर्यभट् ज्ञान विवि के परीक्षा नियंत्रक ने जक्कनपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रोफेशनल कोर्स के पार्ट-1 व 2 के परीक्षा में अपने स्थान पर अन्य छात्रों से परीक्षा दिलवा रहे थे। जांच के दौरान बेतिया, दरभंगा, मुजफ्फरप...