मोतिहारी, अप्रैल 27 -- मोतिहारी, हन्दिुस्तान संवाददाता। जिले के उर्वरक, बीज व कीटनाशी वक्रिेताओं को पंजी का सत्यापन बीएओ से कराना अनिवार्य कर दिया गया है। डीएओ ने इस नर्दिेश के अनुपालन का सख्त आदेश जारी किया है। जो उर्वरक इसका उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि पहले उर्वरक, बीज व कीटनाशी वक्रिेताओं के द्वारा किसी भी कृषि अधिकारी से पंजी का सत्यापन करा लिया जाता था। लेकिन डीएओ के द्वारा पूर्व के आदेश को विलोपित करते हुए वर्ष 2025-26 से इस नए आदेश के अनुसार पंजी का सत्यापन संबंधित बीएओ से कराने का आदेश जारी किया है। डीएओ मनीष कुमार सिंह ने जारी नर्दिेश में बताया है कि भ्रमण के दौरान किसी भी उर्वरक, बीज व कीटनाशी वक्रिेता के पास बीएओ से सत्यापित पंजी नहीं पाए जाने पर संबंधित वक्रिेता के विरुद्ध कार्रवाई की ज...