संतकबीरनगर, जुलाई 23 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में ऋण बकाया के बदले खींचे गए पिकप वाहन को चोला मण्डलम इन्वेस्टमेंट व फाइनेंस कम्पनी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोर्ट ने वापस करने का फैसला दिया । उपभोक्ता फोरम ने फाइनेंस कम्पनी पर 8 लाख रुपए का जुर्माना 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया । समय सीमा के भीतर भुगतान न करने पर फाइनेंस कम्पनी को दस प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा । उपभोक्ता फोरम ने फाइनेंस कम्पनी के विरुद्ध परिवादी को क्षतिपूर्ति के रुप में एक लाख रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल 9 लाख दस हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया । परिवादी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि प्रकरण में अनिल कुमार चौधरी पुत्र राम करन चौधरी ग्राम सिकर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.