संतकबीरनगर, जुलाई 23 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में ऋण बकाया के बदले खींचे गए पिकप वाहन को चोला मण्डलम इन्वेस्टमेंट व फाइनेंस कम्पनी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोर्ट ने वापस करने का फैसला दिया । उपभोक्ता फोरम ने फाइनेंस कम्पनी पर 8 लाख रुपए का जुर्माना 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया । समय सीमा के भीतर भुगतान न करने पर फाइनेंस कम्पनी को दस प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा । उपभोक्ता फोरम ने फाइनेंस कम्पनी के विरुद्ध परिवादी को क्षतिपूर्ति के रुप में एक लाख रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल 9 लाख दस हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया । परिवादी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि प्रकरण में अनिल कुमार चौधरी पुत्र राम करन चौधरी ग्राम सिकर...