नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 5 साल पहले यूएपीए के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। आरोपी पर 2020 में सरकारी भवन पर 'खालिस्तानी' झंडा फहराने के लिए उकसाने का आरोप था। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच ने जगविंदर सिंह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री न मिलने का हवाला देते हुए फैसला सुनाया। बेंच ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है और मुकदमे का कोई अंतिम रूप नजर नहीं आ रहा। अदालत के अनुसार, जगविंदर पर आरोप था कि उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो देखा और अपने चचेरे भाई इंद्रजीत सिंह (मुख्य आरोपी) को 'खालिस्तान' राज्य के गठन का समर्थन करने के लिए भड़काया, साथ ही डीसी कार्यालय के ऊपरी तल पर झंडा फहराने में मदद की। हालांकि, अपराध के पहले दिन एक फोन कॉल के अलावा...
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