नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की कथित साजिश के सिलसिले में कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को और समय देने सोमवार को इनकार कर दिया। सुनवाई शुरू होते ही दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने दो सप्ताह का समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह 31 अक्तूबर को मामले की सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि हम आपको पर्याप्त समय दे चुके हैं। पिछली बार नोटिस जारी करते समय हमने कहा था कि हम इस मामले की सुनवाई 27 अक्तूबर को करेंगे और इसका निपटारा करेंगे। पीठ ने कहा कि सच कहें तो, जमानत के मामलो...